Tuesday, June 17, 2025
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Haryana Free Bus Pass Yojana: हरियाणा फ्री बस पास योजना 1000 किमी तक मुफ्त यात्रा, Eligibility, benefits, Application Process, Forms & Key Details

Haryana Free Bus Pass Yojana 2025, जिसे Happy Card (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana) के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। Haryana Free Bus Pass Yojana के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। अप्रैल 2025 तक, Haryana Free Bus Pass Yojana के तहत 27 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं, और 17 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किए जा चुके हैं। यह योजना न केवल यात्रा लागत को कम करती है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी आसान बनाती है। आइए, Haryana Free Bus Pass Yojana के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सामान्य सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।

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Haryana Free Bus Pass Yojana

लाभ (Benefits)

हरियाणा फ्री बस पास योजना 2025 कई तरह से लाभकारी है, खासकर उन परिवारों के लिए जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। नीचे Haryana Free Bus Pass Yojana के प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

  1. मुफ्त यात्रा सुविधा: प्रत्येक पात्र लाभार्थी को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का अवसर मिलता है। यह सुविधा विशेष रूप से दैनिक मजदूरों और छात्रों के लिए उपयोगी है, जो नियमित रूप से यात्रा करते हैं।
  2. आर्थिक बचत: कम आय वाले परिवारों को यात्रा पर होने वाले खर्च से राहत मिलती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो रोजगार या शिक्षा के लिए प्रतिदिन 20-30 रुपये खर्च करता है, Haryana Free Bus Pass Yojana के तहत हजारों रुपये की बचत कर सकता है।
  3. शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा: यह योजना छात्रों को स्कूल और कॉलेज तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। साथ ही, नौकरी तलाशने वालों और दैनिक वेतन भोगियों को कार्यस्थल तक पहुंचने में आसानी होती है।
  4. महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता: महिलाएं Haryana Free Bus Pass Yojana के तहत सुरक्षित और मुफ्त यात्रा कर सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक निर्भरता कम होती है और सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है।
  5. विशाल कवरेज: यह योजना 22.89 लाख परिवारों और 84 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे यह हरियाणा की सबसे व्यापक कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।

Haryana Free Bus Pass Yojana Overview

योजना का नामHappy Card (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana)
आरंभ तिथि7 मार्च 2024
शुभारंभतत्‍कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
लाभहरियाणा रोडवेज की बसों में वर्षभर 1000 किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा
पात्रता– स्थायी निवासी होना आवश्यक
– परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन करें यहाँ
आधिकारिक वेबसाइटebooking.hrtransport.gov.in

पात्रता (Eligibility)

हरियाणा फ्री बस पास योजना 2025 का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP): आवेदक के पास वैध परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, जो आय और परिवार की जानकारी को सत्यापित करता है।
  • अंत्योदय परिवार: आवेदक को अंत्योदय परिवार की श्रेणी में आना चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी को दर्शाता है।
  • विशेष नोट: प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य के लिए अलग-अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

हैप्पी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। नीचे ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।
  2. हैप्पी कार्ड विकल्प चुनें: होमपेज पर “CARDS” टैब में “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. परिवार पहचान पत्र दर्ज करें: अपनी PPP Family ID और कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद “Send OTP to Verify” पर क्लिक करें।
  4. OTP सत्यापन: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें।
  5. बस डिपो चुनें: अपने नजदीकी बस डिपो का चयन करें जहां से आप कार्ड प्राप्त करेंगे।
  6. सदस्य चयन: परिवार के उन सदस्यों के नाम पर टिक करें, जिनके लिए कार्ड बनवाना है। प्रत्येक सदस्य के लिए पात्रता स्थिति प्रदर्शित होगी।
  7. आधार सत्यापन: मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। आधार-लिंक्ड नंबर पर प्राप्त OTP सत्यापित करें।
  8. आवेदन जमा करें: सभी विवरण भरने के बाद “Apply” बटन पर क्लिक करें। आवेदन की रसीद डाउनलोड करें।
  9. कार्ड प्राप्त करें: आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर, चयनित बस डिपो से 50 रुपये की नाममात्र फीस जमा करके हैप्पी कार्ड प्राप्त करें।

ऑफलाइन आवेदन: यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो नजदीकी हरियाणा रोडवेज बस डिपो पर जाएं, आवेदन पत्र भरें, और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP): आय और परिवार की जानकारी सत्यापित करने के लिए।
  • आधार कार्ड: पहचान और OTP सत्यापन के लिए।
  • आय प्रमाण पत्र: यह साबित करने के लिए कि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
  • हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र: स्थायी निवास सत्यापित करने के लिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: कार्ड पर छपाई के लिए।
  • मोबाइल नंबर: OTP सत्यापन और सूचनाओं के लिए।

नोट: सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करनी होंगी। ऑफलाइन आवेदन के लिए मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

  1. हैप्पी कार्ड की वैधता कितने समय की होती है?
    हैप्पी कार्ड की वैधता 1 वर्ष होती है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को यह स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाता है, और 1000 किलोमीटर की नई सीमा उपलब्ध हो जाती है।
  2. हैप्पी कार्ड का उपयोग कैसे करें?
    बस में चढ़ते समय कंडक्टर को हैप्पी कार्ड दिखाएं। कंडक्टर कार्ड को POS मशीन पर स्कैन करेगा, और शून्य किराए का टिकट जारी होगा। टिकट पर बचे हुए किलोमीटर की जानकारी भी होगी।
  3. क्या हैप्पी कार्ड का बैलेंस चेक किया जा सकता है?
    हां, आप https://meraparivar.haryana.gov.in पर अपनी PPP Family ID से लॉगिन करके बचे हुए किलोमीटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  4. हैप्पी कार्ड खो जाने पर क्या करें?
    खोए हुए कार्ड के लिए नजदीकी बस डिपो पर संपर्क करें। शेष अवधि के लिए 50% जुर्माना शुल्क जमा करके डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
  5. क्या यह योजना निजी बसों में मान्य है?
    नहीं, यह योजना केवल हरियाणा रोडवेज की मानक और हरियाणा उदय (CNG) बसों में मान्य है। निजी बसें या डीलक्स बसें शामिल नहीं हैं।
  6. हैप्पी कार्ड के लिए शिकायत कहां दर्ज करें?
    किसी भी समस्या के लिए हरियाणा परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0172-2704014 या 9467008780 पर संपर्क करें। वैकल्पिक रूप से, ईमेल stcharyana@hry.nic.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  7. क्या छात्रों के लिए कोई विशेष लाभ है?
    हां, छात्रों को भी Haryana Free Bus Pass Yojana का लाभ मिलता है, बशर्ते उनका परिवार पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। इसके अतिरिक्त, हरियाणा स्टूडेंट फ्री बस पास योजना के तहत 500 किमी मासिक मुफ्त यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है।

निष्कर्ष

हरियाणा फ्री बस पास योजना 2025 (हैप्पी कार्ड योजना) हरियाणा के लाखों परिवारों के लिए एक वरदान है। यह न केवल आर्थिक बोझ को कम करती है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। यदि आप या आपका परिवार Haryana Free Bus Pass Yojana के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और मुफ्त यात्रा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं या नजदीकी बस डिपो से संपर्क करें।

इन्हें भी देखें:-

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और यह आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और लाभों से संबंधित जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या प्राधिकरण से संपर्क करना अनिवार्य है। इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी मुद्दे के लिए लेखक या प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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