Tuesday, June 10, 2025
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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025: ₹3000 मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा Yojana

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan (PM-SYM) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 15 फरवरी 2019 को लागू हुई थी और 2025 में भी यह असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत साधन बनी हुई है। यदि आप एक दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यकर्ता, या अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।

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इस ब्लॉग में, हम Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जानकारी नवीनतम अपडेट्स (अप्रैल 2025 तक) के आधार पर तैयार की गई है, ताकि आपको सटीक और उपयोगी जानकारी मिले।

लाभ

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धावस्था को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाते हैं। यहाँ Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan के प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

  • छोटे किसान
  • भूमिहीन मजदूरी करने वाले लोग
  • निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक
  • मछली पकड़ने का कार्य करने वाले मछुआरे
  • पशुपालन में संलग्न व्यक्ति
  • कपड़ा बुनने वाले बुनकर
  • सफाई कार्य में लगे कर्मचारी
  • सब्जी और फलों को बेचने वाले विक्रेता
  • घरों में काम करने वाले श्रमिक
  • ईंट भट्ठों में कार्यरत मजदूर”
  1. ₹3000 मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद, पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यह राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सब्जी विक्रेता जो Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan में शामिल होता है, वह बुढ़ापे में नियमित आय के बिना किसी पर निर्भर नहीं रहेगा।
  2. पारिवारिक पेंशन सुविधा: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को 50% पेंशन (₹1500 प्रति माह) मिलती रहेगी। यह सुविधा परिवार की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है।
  3. आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा: यह योजना श्रमिकों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाती है, ताकि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। यह सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है।
  4. लचीली निकासी नीति: यदि कोई श्रमिक योजना से 10 साल के भीतर बाहर निकलना चाहता है, तो उसे जमा राशि ब्याज सहित वापस मिलती है। 10 साल बाद निकासी पर संचित ब्याज के साथ पूरी राशि मिलती है, जो निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025 के निकासी नियम

  1. 10 वर्षों के भीतर निकासी:
    यदि आप इस योजना से 10 साल के भीतर बाहर निकलते हैं, तो आपको केवल आपकी जमा की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  2. 10 वर्षों के बाद और 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी:
    अगर आप 10 साल बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले इस योजना को छोड़ते हैं, तो आपको आपकी जमा राशि और उस पर संचित ब्याज प्रदान किया जाएगा।
  3. योजना के दौरान श्रमिक की मृत्यु:
    यदि योजना के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति इस योजना को जारी रख सकते हैं।”

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Overview

योजना का नामPM Shram Yogi Mandhan Yojana
आरंभ2019
क्रियान्वयन क्षेत्रसभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
नोडल मंत्रालयश्रम और रोजगार मंत्रालय
पेंशन राशि3000 रुपये प्रति माह
मासिक योगदान55 रुपये से 200 रुपये तक
पात्रता आयु18 से 40 वर्ष
लाभार्थियों की संख्यालगभग 10 करोड़
आधिकारिक वेबसाइटmaandhan.in

पात्रता

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan में शामिल नहीं हो सकते।
  • आय सीमा: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • क्षेत्र: आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए, जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, सब्जी विक्रेता, घरेलू कामगार, ईंट भट्ठा कर्मचारी, बुनकर, मछुआरे, या छोटे किसान।
  • अपात्र श्रेणियाँ: निम्नलिखित लोग Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan के लिए पात्र नहीं हैं:
    • आयकर दाता।
    • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य।
    • सरकारी कर्मचारी।
  • अन्य आवश्यकताएँ: आवेदक के पास आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर, और बैंक खाता (IFSC कोड के साथ) होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan में आवेदन करना सरल और सुविधाजनक है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी CSC केंद्र पर जाएँ: अपने क्षेत्र के निकटतम जन सेवा केंद्र (Common Service Centre) पर जाएँ।
  2. दस्तावेज जमा करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और अन्य आवश्यक दस्तावेज CSC VLE (Village Level Entrepreneur) को प्रदान करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: CSC VLE आपकी जानकारी दर्ज करके आवेदन फॉर्म भरेगा और योजना के लिए आपका पंजीकरण करेगा।
  4. प्रीमियम भुगतान शुरू करें: पंजीकरण के बाद, आपको मासिक प्रीमियम (₹55 से ₹200, आयु के आधार पर) जमा करना होगा। यह राशि आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो सकती है।
  5. श्रम योगी कार्ड प्राप्त करें: सफल पंजीकरण के बाद, आपको एक श्रम योगी कार्ड और पेंशन खाता संख्या प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (सेल्फ एनरोलमेंट):

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: maandhan.in पर जाएँ और “सेल्फ एनरोलमेंट” विकल्प चुनें।
  2. मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपने सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें और ओटीपी सत्यापन पूरा करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण, आधार नंबर, और बैंक खाता जानकारी दर्ज करें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज (आधार, बैंक पासबुक, फोटो) डिजिटल प्रारूप में अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: फॉर्म की जाँच करें और सबमिट करें। पंजीकरण के बाद, आपको प्रीमियम भुगतान शुरू करना होगा।

नोट: आवेदन के बाद, प्रीमियम भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें। प्रीमियम राशि आपकी आयु पर निर्भर करती है, जैसे 18 वर्ष की आयु में ₹55 प्रति माह और 40 वर्ष की आयु में ₹200 प्रति माह।

Here’s a revised and organized explanation:

Contribution Process

Subscribers of PM-SYM will make contributions via an auto-debit facility from their savings bank account or Jan-Dhan account. Contributions are required to be made from the subscriber’s joining age until they reach 60 years of age.

Contribution Chart

Below is the detailed chart showing the monthly contribution amounts based on the subscriber’s age at the time of joining the scheme:

Entry AgeSuperannuation AgeMember’s Monthly Contribution (₹)Central Govt’s Monthly Contribution (₹)Total Monthly Contribution (₹)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

आवश्यक दस्तावेज

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए।
  • बैंक पासबुक या कैंसिल चेक: बैंक खाता विवरण और IFSC कोड के लिए।
  • मोबाइल नंबर: सक्रिय मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की फोटो आवेदन फॉर्म के लिए।
  • निवास प्रमाण पत्र: यदि CSC केंद्र द्वारा माँगा जाए।
  • ई-श्रम कार्ड (वैकल्पिक): यदि आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो यह आवेदन प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

सत्यापन प्रक्रिया: आधार कार्ड का उपयोग स्व-प्रमाणन (self-certification) के लिए किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक हो।

FAQ

    Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan क्या है?

    यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संचालित है।

    क्या मैं Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan में 40 वर्ष से अधिक आयु में शामिल हो सकता हूँ?

    नहीं, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan में शामिल होने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।

    प्रीमियम भुगतान कैसे किया जाता है?

    प्रीमियम राशि (₹55 से ₹200 प्रति माह) आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होती है। आप इसे मैन्युअल रूप से भी LIC कार्यालय या CSC केंद्र में जमा कर सकते हैं।

    यदि मैं योजना से जल्दी बाहर निकलूँ, तो क्या होगा?

    यदि आप 10 साल के भीतर बाहर निकलते हैं, तो आपको जमा राशि ब्याज सहित वापस मिलेगी। 10 साल बाद निकासी पर संचित ब्याज के साथ पूरी राशि मिलेगी।

    क्या योजना का लाभ परिवार के अन्य सदस्यों को मिल सकता है?

    हाँ, लाभार्थी की मृत्यु के बाद उनके पति/पत्नी को ₹1500 मासिक पेंशन मिलती है। अन्य परिवार के सदस्य इस लाभ के पात्र नहीं हैं।

    आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

    आप maandhan.in पर लॉग इन करके या अपने CSC केंद्र पर संपर्क करके आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं। टोल-फ्री नंबर 1800-267-6888 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

    क्या Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan को अन्य पेंशन योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है?

    नहीं, यदि आप EPF, NPS, या ESIC जैसी अन्य पेंशन योजनाओं के सदस्य हैं, तो आप PM-SYM के लिए पात्र नहीं हैं।

    Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करती है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan के लिए पात्र है, तो आज ही आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएँ। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी CSC केंद्र या आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाएँ।

    इन्हें भी देखें:-

    Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और यह आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और लाभों से संबंधित जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या प्राधिकरण से संपर्क करना अनिवार्य है। इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी मुद्दे के लिए लेखक या प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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