Monday, July 14, 2025
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Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हर महीने ₹3000 की निश्चित पेंशन प्राप्त होती है, जिससे वे अपने दैनिक आवश्यक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।

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यह योजना किसानों की सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे वे वृद्धावस्था में किसी वित्तीय संकट का सामना न करें और आत्मनिर्भर रह सकें।

मुख्य विशेषताएं:

छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष योजना 🌾
60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन 💰
आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की गारंटी 🏡

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भूमिधारक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana के तहत, किसानों को ₹6,000 वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे खेती की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कई किसान न्यूनतम बचत के कारण बुढ़ापे में आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana के तहत, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र किसानों को ₹3000 की मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिल सके।

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) में अंशदान संरचना

प्रवेश आयु (वर्ष)मासिक अंशदान (किसान द्वारा)सरकार द्वारा समान अंशदान
18 वर्ष₹55₹55
20 वर्ष₹65₹65
25 वर्ष₹80₹80
30 वर्ष₹105₹105
35 वर्ष₹150₹150
40 वर्ष₹200₹200
Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana
Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana

📌 योजना का लाभ:
60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी।
पूरे जीवनकाल तक पेंशन जारी रहेगी जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे।

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) के लाभ

निश्चित मासिक पेंशन – 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹3000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी।
स्वैच्छिक एवं अंशदायी योजना – पात्र किसानों को अपनी प्रवेश आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह का अंशदान करना होगा।
सरकारी योगदान – केंद्र सरकार भी किसानों के अंशदान के बराबर राशि पेंशन फंड में जमा करेगी।
पारिवारिक पेंशन का लाभ – यदि लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी को 50% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगी।
आर्थिक सुरक्षा – वृद्धावस्था में नियमित आय स्रोत सुनिश्चित करता है, जिससे किसान आत्मनिर्भर रह सकें।
समाज में सम्मान – आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलने से किसानों की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है।

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) के लिए पात्रता मानदंड

पात्रता

भूमिधारी छोटे और सीमांत किसान – जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार)।
आयु सीमा18 से 40 वर्ष के बीच के किसान Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana में शामिल हो सकते हैं।

🚫 इन श्रेणियों के किसान योजना में शामिल नहीं होंगे:

अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े किसान – यदि कोई किसान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आदि जैसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आता है।
अन्य पेंशन योजनाओं का चयन करने वाले किसान

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) से जुड़े किसान।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM-LVM) से जुड़े किसान।

निम्न श्रेणियों के किसान योजना के लाभ नहीं ले सकते:

सभी संस्थागत भूमिधारी किसान
संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारक
पूर्व और वर्तमान मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, राज्य मंत्री, सांसद (राज्यसभा और लोकसभा), राज्य विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य
पिछले आकलन वर्ष में आयकर दाता
पंजीकृत पेशेवरइंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर निकाय से जुड़े हैं और कार्य कर रहे हैं।
सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी – केंद्र/राज्य सरकार, मंत्रालय, विभाग, PSEs, स्वायत्त संस्थान, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (श्रेणी IV/मल्टीटास्किंग स्टाफ/ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह योजना केवल उन किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बुढ़ापे की आय के लिए किसी अन्य योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के लिए आवेदन प्रक्रिया

🌐 ऑनलाइन पंजीकरण:

✔ किसान MAANDHAN पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण नि:शुल्क है।

🏢 ऑफ़लाइन पंजीकरण:

✔ पात्र छोटे और सीमांत किसान निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड 📜
  • बचत बैंक खाता संख्या और IFSC कोड 🏦
  • प्रारंभिक अंशदान राशि (ग्राम स्तरीय उद्यमी – VLE को नकद भुगतान)।

📝 पंजीकरण प्रक्रिया:

1️⃣ VLE नाम, आधार संख्या और जन्मतिथि को ऑनलाइन सत्यापित करेगा।
2️⃣ मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, जीवनसाथी (यदि कोई हो), ईमेल और नामिनी जानकारी दर्ज की जाएगी।
3️⃣ ऑनलाइन प्रणाली किसान की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की गणना करेगी।
4️⃣ किसान पहली अंशदान राशि नकद में VLE को भुगतान करेगा।
5️⃣ ऑटो-डेबिट मंजूरी फॉर्म हस्ताक्षरित कर अपलोड किया जाएगा।
6️⃣ एक विशिष्ट किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) तैयार होगी और किसान कार्ड प्रिंट किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के लिए आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़ का नामउपयोगिता
आधार कार्ड 📜पंजीकरण के लिए प्राथमिक पहचान दस्तावेज।
बचत बैंक खाता पासबुक / बैंक स्टेटमेंट 🏦बैंक खाते की मौजूदगी प्रमाणित करने के लिए आवश्यक।
बैंक खाता संख्या और IFSC कोड 🔢ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य विवरण।

पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) छोड़ने के लाभ

अगर कोई किसान या श्रमिक PMKMY पेंशन योजना को छोड़ने का निर्णय लेता है, तो Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojanaमें उनकी भागीदारी की अवधि के आधार पर उन्हें कुछ वित्तीय लाभ मिलते हैं।

➡️ 10 साल से पहले योजना छोड़ने पर

  • ✅ आपको अब तक जमा की गई अपनी पूरी योगदान राशि प्राप्त होगी।
  • ब्याज स्टैंडर्ड बचत बैंक दर पर दिया जाएगा, PMKMY की उच्च दर पर नहीं।
  • सरकार द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जाएगा।

➡️ 10 साल या उससे अधिक बाद योजना छोड़ने पर

  • ✅ आपको Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana की ब्याज दर पर अपनी योगदान राशि सहित पूरा ब्याज मिलेगा, जो बचत बैंक की ब्याज दर से अधिक होगा।

निष्कर्ष

Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें किसानों को उनकी प्रवेश आयु के अनुसार मासिक अंशदान करना होता है, और सरकार भी समान राशि का योगदान करती है।

योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 प्रति माह की निश्चित पेंशन दी जाती है, जिससे वे वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा, Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी है, जिससे किसान के निधन के बाद उनके पति/पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी।

सरल पंजीकरण प्रक्रिया, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन विकल्प, तथा आवश्यक दस्तावेजों की न्यूनतम मांग इसे किसानों के लिए सुलभ और प्रभावी बनाती है। यह योजना उनके भविष्य को स्थिर और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

इन्हें भी देखें:-

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और यह आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और लाभों से संबंधित जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या प्राधिकरण से संपर्क करना अनिवार्य है। इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी मुद्दे के लिए लेखक या प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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