हरियाणा सरकार द्वारा संचालित Vridhavastha Samman Bhatta Yojana वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाती है और इसका उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधनों से वंचित हैं।
इस ब्लॉग में, हम इस योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सामान्य प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
लाभ: Vridhavastha Samman Bhatta Yojana
Vridhavastha Samman Bhatta Yojana वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:
- मासिक पेंशन: इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि उनकी दैनिक जरूरतों जैसे भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
- आर्थिक स्वतंत्रता: यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग, या छोटे/सीमांत किसान हैं। यह पेंशन उन्हें परिवार पर निर्भरता कम करने और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाती है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करती है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पेंशन का वितरण पारदर्शी और समयबद्ध होता है, जिससे लाभार्थियों को नियमित सहायता मिलती है।
- आसान आवेदन प्रक्रिया: योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिक आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता: कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
Vridhavastha Samman Bhatta Yojana के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी और स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक और उनके जीवनसाथी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विशिष्ट समूह: यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद वर्गों जैसे कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग, और छोटे/सीमांत किसानों के लिए लक्षित है।
अपात्रता
- यदि आवेदक को किसी सरकारी, स्थानीय/वैधानिक निकाय, या सरकार द्वारा वित्तपोषित संगठन से पेंशन मिल रही है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- पेंशन में निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रोविडेंट फंड से प्राप्त आय।
- वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, या बीमा से प्राप्त वार्षिकियां।
आवेदन प्रक्रिया: आसान और सुविधाजनक तरीके
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ दोनों प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:
ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अंत्योदय SARAL पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन: “SIGN IN HERE” अनुभाग में “New user? Register here” पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरण भरें और एक मजबूत पासवर्ड बनाएं (कम से कम 9 अक्षर, जिसमें एक विशेष अक्षर, एक अंक, एक छोटा अक्षर, और एक बड़ा अक्षर हो)।
- OTP सत्यापन: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP 15 मिनट तक वैध होगा, और ईमेल सत्यापन लिंक 48 घंटे तक वैध रहेगा।
- लॉगिन करें: सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने ईमेल ID और पासवर्ड का उपयोग करके SARAL पोर्टल पर लॉगिन करें।
- सेवा का चयन: बाएँ पैनल में ‘Apply for Service’ पर क्लिक करें, फिर “View All Available Services” पर जाएँ। सूची से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें: सभी अनिवार्य विवरण भरें, ‘Self-Declaration’ पर क्लिक करें, और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें और ‘Save Annexure’ पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा करें: सभी विवरणों की जाँच करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। Acknowledgement Receipt की प्रति प्रिंट करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा के कार्यालय में जाएँ और आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी माँगें। वैकल्पिक रूप से, SARAL पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
- फॉर्म भरें: सभी अनिवार्य विवरण भरें, पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करें), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।
- जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज संबंधित प्राधिकारी को जमा करें।
- रसीद प्राप्त करें: जमा करने के बाद, एक रसीद या पावती प्राप्त करें, जिसमें जमा करने की तारीख, समय और अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें:
- पोर्टल के माध्यम से: SARAL पोर्टल पर “Tracking Feature” पर क्लिक करें, विभाग और सेवा चुनें, और आवेदन संदर्भ ID दर्ज करें।
- SMS के माध्यम से: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से SARALApplication ID टाइप करके 7738299899 पर भेजें।
- हेल्पलाइन: SARAL हेल्पलाइन (0172-3968400) पर संपर्क करें (सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, सरकारी अवकाश को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के लिए जरूरी कागजात
Vridhavastha Samman Bhatta Yojana के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आयु प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई एक):
- जन्म प्रमाण पत्र (नगर समिति/निगम/सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)।
- स्कूल प्रमाण पत्र (5वीं, 8वीं, या 10वीं कक्षा)।
- मतदाता कार्ड (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम और फोटो (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
- नोट: यदि उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय में एक पत्र लिखकर चिकित्सा परीक्षण का अनुरोध करना होगा। DSWO आवेदक को जिला सिविल अस्पताल में दो डॉक्टरों की टीम द्वारा आयु मूल्यांकन के लिए रेफर करेगा।
- निवास प्रमाण (15 वर्ष से पहले जारी, स्व-प्रमाणित, निम्नलिखित में से कोई एक):
- राशन कार्ड (खाद्य और आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
- मतदाता कार्ड (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम और फोटो (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
- नोट: यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो आवेदक को स्व-घोषणा पत्र के साथ अन्य दस्तावेजी सबूत प्रदान करने होंगे, जिनकी जाँच जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- अन्य दस्तावेज:
- आधार कार्ड (वैकल्पिक)।
- आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण और पासबुक की फोटोकॉपी।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता क्या है?
यह हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। - इस योजना के लिए कौन पात्र है?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के निवासी, जिनकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से कम है, पात्र हैं। - क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?
नहीं, आधार कार्ड वैकल्पिक है। हालांकि, अन्य दस्तावेज जैसे आयु और निवास प्रमाण अनिवार्य हैं। - आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?
आप SARAL पोर्टल, SMS (SARALApplication ID to 7738299899), या हेल्पलाइन (0172-3968400) के माध्यम से स्थिति जाँच सकते हैं। - पेंशन कब और कैसे मिलती है?
पेंशन मासिक आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। - क्या कोई आयु प्रमाण नहीं होने पर आवेदन संभव है?
हाँ, आप DSWO कार्यालय में चिकित्सा परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम आपकी आयु का मूल्यांकन करेगी। - क्या अन्य सरकारी पेंशन लेने वाले इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं, किसी अन्य सरकारी या वैधानिक निकाय से पेंशन प्राप्त करने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। - आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
आवेदन की जाँच और स्वीकृति में आमतौर पर 30-60 दिन लग सकते हैं, बशर्ते सभी दस्तावेज पूर्ण हों। - क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए इंटरनेट अनिवार्य है?
नहीं, आप ऑफलाइन आवेदन सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। - SARAL पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने पर क्या करें?
SARAL हेल्पलाइन (0172-3968400) या ईमेल (saral.haryana@gov.in) के माध्यम से संपर्क करें।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनकी आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो आज ही आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। अधिक जानकारी के लिए, SARAL पोर्टल या सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
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Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और यह आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और लाभों से संबंधित जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या प्राधिकरण से संपर्क करना अनिवार्य है। इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी मुद्दे के लिए लेखक या प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।